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Kurukshetra News: दुष्कर्म कर नाबालिग को गर्भवती करने के दोषी को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Feb 2024 04:34 AM IST
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The man guilty of raping and impregnating a minor gets 20 years imprisonment
कुरुक्षेत्र। चार साल पहले 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रवीन कुमार निवासी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने नाबालिग की अश्लील फोटो बना ली थी, जिसे दिखाकर दोषी गलत काम कर रहा था। अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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निकटवर्ती गांव की महिला ने शिकायत में बताया था कि उसकी करीब 17 साल की नाबालिग बेटी है। उसके घर पर पास के ही किराना दुकानदार प्रवीन आता-जाता था। उनके घर नहीं होने पर दुकानदार उनकी बेटी के पास घर पर आता था। वह उसकी नाबालिग बेटी को खाने-पीने की चीजों का लालच देकर गलत काम करता था। यह बात उसकी बेटी किसी को न बताए उसे 20 रुपये का लालच देता था। इस दौरान उसने उसकी बेटी की अश्लील फोटो भी खींच ली थी। एक फरवरी 2020 को वह अपनी बेटी को सरकारी दवाखाना में दवा दिलाने गई तो उसे पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती है। तब उसकी बेटी ने सारी बात उसे बताई थी। दुकानदार से बात की तो उसने उसे जान से मारने की धमकी थी। शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करते हुए चार फरवरी 2020 को आरोपी प्रवीन को गिरफ्तार किया गया था।
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उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर प्रवीन को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी प्रवीन को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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