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Kurukshetra News: नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दोषी को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jul 2024 06:59 AM IST
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The culprit caught with drugs gets 20 years imprisonment
कुरुक्षेत्र। तीन साल पहले घर में गांजा छिपाने के मामले में पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी रुलिया राम निवासी गांधीनगर पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने अपने मकान के कमरे में मिट्टी के नीचे नशीला पदार्थ छिपा रखा था। पुलिस ने मकान में दबिश देकर करीब 280 किलो गांजा बरामद किया था।
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सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि पांच जुलाई 2021 को थाना शहर थानेसर पुलिस सिरसला रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम को रुलिया राम द्वारा अपने मकान में काफी मात्रा में नशीला पदार्थ छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर टीम ने मौके पर दबिश देकर जांच शुरू की थी। गहनता से तलाश करने पर टीम ने कमरे के अंदर मिट्टी खोदकर प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए थे, जिसमें से टीम को दो क्विंटल 79 किलो 640 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी रुलिया राम को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
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