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Kurukshetra News: डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए दोषी को तीन साल कठोर कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Mar 2024 01:57 AM IST
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The culprit caught with Doda poppy gets three years rigorous imprisonment
कुरुक्षेत्र। सवा चार पहले छह किलो डोडापोस्त के साथ पकड़े गए बाइक चालक को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी जरनैल सिंह निवासी डेरा सैनी मछरौली पर अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने नाकाबंदी के दौरान जरनैल सिंह को पकड़ा था। सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि तीन नवंबर 2019 को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम थाना बाबैन क्षेत्र में गश्त कर रही थी।
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टीम ने गुप्त सूचना पर भगवानपुर गांव के पास नाकाबंदी करके आरोपी जरनैल सिंह को बाइक सहित काबू किया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से छह किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना बाबैन में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जरनैल सिंह को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी काे तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
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