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Kurukshetra News: अदालत ने काला को सुनाई तीन साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Mar 2024 03:13 AM IST
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The court sentenced Kala to three years imprisonment
कुरुक्षेत्र। सवा चार पहले चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए व्यक्ति को दोषी मानते हुए अदालत ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी काला सिंह निवासी खेड़ी सरपली जिला करनाल पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। काला सिंह के कब्जे से 18 किलो चूरा पोस्त बरामद हुआ था। उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि 26 नवंबर 2019 को एंटी नारकोटिक्स सैल ने गुप्त सूचना पर पुरानी अनाज मंडी पिपली मोड़ सर्विस रोड के पास पहुंचकर आरोपी काला सिंह को काबू किया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 18 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ था। उसके के खिलाफ थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर काला सिंह को दोषी करार देते तीन वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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