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Kurukshetra News: मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Apr 2025 01:43 AM IST
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The accused of snatching the mobile got 5 years imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। सैर करते समय एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने के दोषी कुरुक्षेत्र निवासी गुरमीत सिंह उर्फ गोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला न्यायवादी ने बताया कि 10 फरवरी 2024 को पुलिस को शिकायत दी गई थी, जिसमें बलदेव सिंह निवासी सेक्टर-3 ने बताया था कि एक दिन पहले शाम करीब 6:15 बजे वह अपने घर से सैर करने के लिए निकला था। जब वह इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो उसके बेटे का फोन आया और वह चलते-चलते मोबाइल कॉल सुनने लगा। उसी समय पीछे से बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर दो युवक आए और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। शिकायत पर थाना सदर में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सेक्टर चार चौकी के सहायक उप निरीक्षक गुरलाल को सौंपी थी। जांच के दौरान आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ गोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को न्यायालय में पेश कर कारागार भेज दिया था। जांच पूरी होने पर मामले का चालान न्यायालय में दिया गया था।
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शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी गुरमीत सिंह उर्फ गोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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