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जिंदल सिटी वासियों की स्टे अपील डिसमिस, फर्म बना सकेगी सड़क

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 11:32 AM IST
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Stay appeal of Jindal city residents dismissed, firm will be able to build road
कुरुक्षेत्र।
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जिंदल सिटी वासियों व कॉलोनाइजरों के बीच चल रहे सड़क विवाद के मामले मेें मंगलवार शाम पांच बजे कोर्ट ने जिंदल सिटी वासियों की स्टे अपील को खारिज कर दिया। जिंदल सिटी वासियों ने अब हाईकोर्ट में जाने का फैसला लिया है। इस फैसले से अब कॉलोनाइजर विवादित रास्ते से सड़क बना सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले से ग्रीन होम्स इंफ्रा व कॉलोनाइजरों के चेहरे खिले नजर आए। इससे जिंदल सिटी वासियों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली।
बता दें कि सेक्टर 29 स्थित जिंदल सिटी में पिछले दो महीने से विवाद चल रहा है। पहले सिटी व कॉलोनाइजरों की जमीन के बीचोंबीच फेंसिंग लगाई गई ताकि मामला ज्यादा न बढ़े। बाद में कॉलोनाइजरों ने फेंसिंग को उखाड़ कर वहां से सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। इसी वजह से जिंदल सिटी वासी व कॉलोनाइजरों में झड़प भी हो गई थी। इस बीच पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा व लाडवा विधायक मेवा सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जिंदल सिटी वासियों को समर्थन दिया। मामले को लेकर दोनों पक्षों में सहमति न बन सकी तो जिंदल सिटी वासियों ने कोर्ट का रुख कर लिया। जिंदल सिटी वासियों की ओर से कॉलोनाइजरों द्वारा बनाई जा रही सड़क पर स्टे लगाए जाने संबंधी अर्जी दी थी जिसे मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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जिंदल सिटी विवाद एक नजर में
-18 अक्तूबर: जिंदल सिटी वासी व कॉलोनाइजरों के बीच दीवार निर्माण को लेकर कहासुनी
-19 अक्तूबर: आरडब्ल्यूए का सड़क निर्माण को लेकर धरना
-21 अक्तूबर: दोनों पक्षों में वार्ता, नहीं हुआ समाधान
-22 अक्तूबर: आरडब्ल्यूए के धरने के सामने कॉलोनाइजरों का धरना
-23 अक्तूबर: सिटी व खाली प्लाटों के बीच फेंसिंग(बाड़) लगाने पर सहमति
-22 नवंबर: कॉलोनाइजरों द्वारा फेंसिंग उखाड़कर सड़क बनाने का प्रयास, दोनों पक्षों में झड़प
-23 नवंबर: सिटी में सड़क बनाने के मामले में आरडब्ल्यूए ने कोर्ट में याचिका की दायर
-26 नवंबर: कोर्ट ने तीनों पक्षों की सुनी दलीलें, नहीं आया फैसला
-30 नवंबर: आरडब्ल्यूए की स्टे अपील खारिज, सड़क बना सकेंगे कॉलोनाइजर
कानून पर पूरा भरोसा, हिम्मत नहीं हारेंगे: पूनम चहल
रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान पूनम चहल ने बताया कि आरडब्ल्यूए हार नहीं मानेगी। अब वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जिंदल सिटी वासियों के लिए वे हाई कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे।
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सत्य की हुई जीत, न्यायपालिका पर बढ़ा विश्वास: हरदीप संजू
कॉलोनाइजर हरदीप संजू ने बताया कि कोर्ट के फैसले से उनकी जीत हुई है। कोर्ट द्वारा उनके कागजातों को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाया गया है। इस फैसले से उनका न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है। अब वे सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर सकेंगे। सत्य की हमेशा जीत होती है।
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