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Kurukshetra News: स्मैक रखने के दोषी को छह साल कठोर कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Aug 2024 06:33 AM IST
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Six years of rigorous imprisonment to the person found guilty of possessing smack
कुरुक्षेत्र। सात साल पहले स्मैक के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए छह साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महेंद्र सिंह उर्फ बबलू निवासी खरखेड़ा जिला बारां राजस्थान पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। उसके कब्जे से 106 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। जिला सहायक न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 23 अक्तूबर 2017 को सीआईए-दो की टीम जिंदल चौक के पास गश्त कर रही थी। गुप्त सूचना पर टीम ने महेंद्र सिंह को देवीलाल पार्क के पास से काबू किया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 106 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आरोपी के खिलाफ थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा (स्पेशल अदालत एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर महेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए छह साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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