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Kurukshetra News: फायरिंग करने के दोषी चार पशु तस्करों को सात-सात साल की कठोर कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 31 May 2024 05:43 AM IST
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Seven years rigorous imprisonment to four cattle smugglers guilty of firing
कुरुक्षेत्र/इस्माईलाबाद। साढ़े तीन साल पहले फायरिंग कर हत्या की कोशिश करने के मामले में अदालत ने चार पशु तस्करों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी नाजिम निवासी समसपुर कलां, फरमान, शाकिर उर्फ जग्गी निवासी बेगी नाजीर जिला सहारनपुर यूपी और मुस्तफा निवासी छोटा लफरा यमुनानगर को सात-सात साल कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी रात के समय पशु चोरी करने के लिए गांव में घुसे थे।
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थाना इस्माईलाबाद में तीन नवंबर 2019 को दिए बयान में बलजीत सिंह निवासी मडाडो ने बताया था कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। दो-तीन नवंबर की रात को वह अपने घर में सोया हुआ था। रात के समय करीब डेढ़ बजे उसे अपने पशुओं के बाड़े में शोर सुनाई दिया ताे शोर सुनकर वह मौके पर पहुंच गया था। यहां बाड़े में तीन-चार युवक घूम रहे थे। शोर मचाने पर वे अपनी पिकअप लेकर भाग गए थे। उसने गांव वालों के साथ उनका अपनी गाड़ी से पीछा किया तो रास्ते में आरोपियों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास किया था। आरोपियों ने उन पर फायर किया तो एक गोली उसकी छाती में लग गई थी। उसे पीजीआई चंडीगढ़ में करवाया गया था। बयान पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच सीआईए-एक ने करते हुए उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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उप जिला न्यायवादी मनोज त्यागी ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कठोर कारावास व 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को चार माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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