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Kurukshetra News: मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 24 तक
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कुरुक्षेत्र। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जुलाई को क्वालीफाई तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 24 जुलाई तक किया जाएगा। इस दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता वेरिफिकेशन का कार्य करेंगे और जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाएंगे। नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने तथा फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किया जाएगा। उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने दी।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद 25 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार 25 जुलाई से नौ अगस्त तक मतदाता सूचियों से जुड़े, दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिनका निपटारा संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों द्वारा 19 अगस्त को किया जाएगा।
वहीं संशोधित मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अगस्त को किया जाएगा। आयोग की हिदायत अनुसार मतदाता सूचियों में अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करवाने तथा मतदाता सूचियों में अशुद्धियों को दूर करने के लिए 27, 28 जुलाई और तीन, चार अगस्त के दिन मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। उक्त दिनों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
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उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद 25 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार 25 जुलाई से नौ अगस्त तक मतदाता सूचियों से जुड़े, दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिनका निपटारा संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों द्वारा 19 अगस्त को किया जाएगा।
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वहीं संशोधित मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अगस्त को किया जाएगा। आयोग की हिदायत अनुसार मतदाता सूचियों में अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करवाने तथा मतदाता सूचियों में अशुद्धियों को दूर करने के लिए 27, 28 जुलाई और तीन, चार अगस्त के दिन मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। उक्त दिनों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
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