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सुरक्षित हरियाणा की अवधि 12 जनवरी तक बढ़ी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 02 Jan 2022 11:21 PM IST
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Safe Haryana period extended till January 12
तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों पर कंट्रोल करने के लिए प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 12 जनवरी तक बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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इन आदेशों का पालन करते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने रविवार को कैंपस बंद करने की अधिसूचना जारी की है। 12 जनवरी तक विश्वविद्यालय के शिक्षक ऑनलाइन क्लास लेंगे। जो विद्यार्थी होस्टल में रूके हुए हैं, उन्हें कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इतना ही नहीं विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि विवि परिसर में एंट्री करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन प्रमाण-पत्र जांचे जाए।
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रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वीसी के माध्यम से सभी उपायुक्तों को कोविड गाइडलाइन का पालन कराने संबंधित निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की पूरी तैयारियां है, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन और उपकरणों की पर्याप्त सुविधाएं मौजूद है। इस दौरान उपायुक्त मुकुल कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिले में 6 लाख 61 हजार 127 व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की पहली और 4 लाख 85 हजार 747 को दूसरी डोज लग चुकी है। शेष बचे हुए व्यक्तियों को जल्द वैक्सीन लगाई जाएगी। इस मौके पर एडीसी अखिल पिलानी, एएसपी कर्ण गोयल, सीएमओ डॉ. सुखबीर सिंह, डॉ. कृष्ण दत्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 12 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अब सरकारी कार्यालय, होटल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मैरिज हॉल, सिनेमा घर और रेल व बस में यात्रा के दौरान वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम में 100 अधिक लोगों को एकत्रित करने के लिए उपायुक्त की अनुमति लेनी होगी। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, होटल व मॉल, जिम, स्पा व क्लब हाउस 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी और सामाजिक नियमों की दूरी का पालन के साथ ही खुल सकेंगे। जिले में स्थित सभी निजी व सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, लाईब्रेरी, प्रशिक्षण केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच पूरी तरह बंद रहेंगे। संस्कार में 50 व्यक्तियों व शादी में 100 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। जिले में नो मास्क-नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा।
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