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Kurukshetra News: न्याय संहिता बिल के विरोध में गरजे रोडवेज कर्मचारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jan 2024 01:44 AM IST
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Roadways employees roared in protest against Justice Code Bill
कुरुक्षेत्र। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के सदस्य बैठक में हिस्सा लेते हुए।
कुरुक्षेत्र। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन कुरुक्षेत्र डिपो की बैठक मंगलवार को यूनियन के कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधान नरेंद्र पांचाल ने बताया कि बैठक में न्याय संहिता बिल का विरोध किया गया। इस बिल के अनुसार चालकों को सड़क हादसे में किसी की मौत होने पर 10 साल की सजा और पांच लाख जुर्माना का प्रावधान किया गया है और इस बिल को केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर को लोकसभा में पारित किया है।
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सचिव रंजीत करोड़ा ने कहा है कि यह बिल का यूनियन चालकों के हित में नहीं है। बिल के अनुसार दुर्घटना होने पर अगर चालक वाहन छोड़कर भाग जाता है, तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर चालक उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देता है, तो सजा कम होने का प्रावधान है। देश के अंदर रोड एक्सीडेंट के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आम जनता हादसा होने पर चालक को पीटने लग जाती है और ऐसे में कई बार उसकी जान भी चली जाती है। जबकि सरकार की ओर से चालक की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का कानून नहीं बनाया गया है। कोई भी चालक जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता, दुर्घटना तो अचानक होती है। इस बिल में सुधार की आवश्यकता है। इस बिल के विरोध में कल दो घंटे के लिए रोष प्रदर्शन करेंगी। इस मौके पर उप प्रधान जितेंद्र शर्मा, राजेश सैनी, हरिओम, अशोक कुमार, भोपाल सिंह, टिंकू कुमार, गुलजार मेगा सहित अन्य मौजूद रही।
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