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शगुन योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी : अमन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2024 06:23 AM IST
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Registration on the portal is necessary to avail the benefits of Shagun Yojana: Aman
पिहोवा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। पंजीकरण करने के उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उक्त जानकारी उपमंडल अधिकारी नागरिक अमन कुमार ने दी।
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उन्होंने कहा कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जा रहा है। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलता है।
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