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शुभम हत्या कांड का एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, दो दिन के पुलिस रिमांड पर
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एक महीने पहले हुए शुभम हत्याकांड के मामले में कार्रवाई करते हुए सीआईए टू ने एक आरोपी साहिल उर्फ साहिल कोयर पुत्र पवन कुमार वासी कोयर माजरा थाना निगदू (करनाल) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।
पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने बताया कि 13 अगस्त को अक्षय पुत्र राजेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 12 अगस्त को वह अपने जीजा शुभम से मिलने के लिए आया हुआ था। दोपहर के समय वह दोनो खाना खाने के लिये बाइक पर जा रहे थे। तभी बाइक पर सवार दो युवक आए और शुभम पर गोली चला दी, जो उसकी बाई बाजू पर लगी। इसके बाद वह दोनों बाइक सहित नीचे गिर गए। अपनी जान बचाने के लिए जब वहां से भाग गया और जब वापिस आया तो उसके जीजा शुभम की छाती में गोली लगी हुई थी। उसने उसे बताया कि गोली चलाने वाला युवक राजेश उर्फ जस्सी उर्फ कागी वासी हैबतपुर करनाल व उसका एक अन्य साथी है। शुभम को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
मामले की जांच सीआईए टू को सौंपी गई थी। पुलिस टीम जांच करते हुए साहिल कुमार उर्फ साहिल को काबू करके पूछताछ की तो आरोपी ने कबूला कि वह शुभम की हत्या करने में शामिल था। उसने बताया कि वह नीलोखेड़ी पॉलटेक्नीक में पढाई करता था। करीब तीन साल पहले वह अपने एक साथी शैंकी के साथ नहर के पास घर जाने के लिए खड़े थे। इसी दौरान उन्होंने एक बाइक चालक से घर जाने के लिए लिफ्ट ली थी। तब किसी बात को लेकर उनका उससे झगड़ा हो गया था तथा शैंकी ने उस व्यक्ति को चाकू मार कर नहर में फेंक दिया था। पकड़े जाने के डर से उन्होंने उसकी बाइक को भी नहर में फेंक दिया था। उस मामले में वह गिरफ्तार हो गया था तथा एक महीने बाद वह जमानत रिहा हो गया था। उसके बाद उसका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में काफी आना जाना हो गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके दोस्त जसबीर उर्फ जस्सी वासी कुंवार खेड़ी से हो गई थी। इसके बाद उस पर उसके एक साथी अंकुश वासी कमालपुर के खिलाफ एक गवाह को धमकाने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें उसे दो दिन के बाद जमानत मिल गई था। उसके बाद वह मार्च 2019 में अमेरिका चला गया था और अदालत में हाजिर न होने के चलते अदालत ने उसे दोनों मुकदमों में भगौड़ा घोषित कर दिया था। दिसंबर 2019 में जब वह वापिस भारत आया तो उसे पता चला कि वह दोनों मुकदमों में भगौड़ा घोषित है। इसी दौरान उसकी मुलाकात राजेश से हो गई थी। तब राजेश ने उनको बताया की उसकी शुभम वासी यूपी से पैसे के लेन देन को लेकर रंजिश चल रही है। तब उसने राजेश के कहने पर सुमित उर्फ अमरीश पुरी वासी यमुनानगर से एक पिस्तौल व कारतूस का इंतजाम करने की मांग की। उसने अगले ही दिन उसने उसे अपने घर बुलाकर 40 हजार रुपये लेकर एक पिस्तौल व 14 कारतूस दिए। बता दें आरोपी साहिल पहले भी दो मामलों में अदालत द्वारा भगौड़ा घोषित है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत से दो दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है।
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डेढ महीने से थे शुभम को मारने की फिराक में
पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह डेढ महीने से शुभम को मारने की फिराक में थे। 13 अगस्त को जब वह जसबीर के साथ बाइक पर आकाश नगर पहुंचा तो शुभम अपनी बाइक पर एक युवक के साथ आ रहा था। तभी उसके शुभम पर फायर किया, जिससे शुभम व युवक नीचे गिर गए। इसके बाद उसने शुभम जो अपनी जान बचने के लिए एक मकान में घुस रहा था उसे गोली मार दी फिर दोनों फरार हो गए।
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पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने बताया कि 13 अगस्त को अक्षय पुत्र राजेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 12 अगस्त को वह अपने जीजा शुभम से मिलने के लिए आया हुआ था। दोपहर के समय वह दोनो खाना खाने के लिये बाइक पर जा रहे थे। तभी बाइक पर सवार दो युवक आए और शुभम पर गोली चला दी, जो उसकी बाई बाजू पर लगी। इसके बाद वह दोनों बाइक सहित नीचे गिर गए। अपनी जान बचाने के लिए जब वहां से भाग गया और जब वापिस आया तो उसके जीजा शुभम की छाती में गोली लगी हुई थी। उसने उसे बताया कि गोली चलाने वाला युवक राजेश उर्फ जस्सी उर्फ कागी वासी हैबतपुर करनाल व उसका एक अन्य साथी है। शुभम को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
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मामले की जांच सीआईए टू को सौंपी गई थी। पुलिस टीम जांच करते हुए साहिल कुमार उर्फ साहिल को काबू करके पूछताछ की तो आरोपी ने कबूला कि वह शुभम की हत्या करने में शामिल था। उसने बताया कि वह नीलोखेड़ी पॉलटेक्नीक में पढाई करता था। करीब तीन साल पहले वह अपने एक साथी शैंकी के साथ नहर के पास घर जाने के लिए खड़े थे। इसी दौरान उन्होंने एक बाइक चालक से घर जाने के लिए लिफ्ट ली थी। तब किसी बात को लेकर उनका उससे झगड़ा हो गया था तथा शैंकी ने उस व्यक्ति को चाकू मार कर नहर में फेंक दिया था। पकड़े जाने के डर से उन्होंने उसकी बाइक को भी नहर में फेंक दिया था। उस मामले में वह गिरफ्तार हो गया था तथा एक महीने बाद वह जमानत रिहा हो गया था। उसके बाद उसका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में काफी आना जाना हो गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके दोस्त जसबीर उर्फ जस्सी वासी कुंवार खेड़ी से हो गई थी। इसके बाद उस पर उसके एक साथी अंकुश वासी कमालपुर के खिलाफ एक गवाह को धमकाने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें उसे दो दिन के बाद जमानत मिल गई था। उसके बाद वह मार्च 2019 में अमेरिका चला गया था और अदालत में हाजिर न होने के चलते अदालत ने उसे दोनों मुकदमों में भगौड़ा घोषित कर दिया था। दिसंबर 2019 में जब वह वापिस भारत आया तो उसे पता चला कि वह दोनों मुकदमों में भगौड़ा घोषित है। इसी दौरान उसकी मुलाकात राजेश से हो गई थी। तब राजेश ने उनको बताया की उसकी शुभम वासी यूपी से पैसे के लेन देन को लेकर रंजिश चल रही है। तब उसने राजेश के कहने पर सुमित उर्फ अमरीश पुरी वासी यमुनानगर से एक पिस्तौल व कारतूस का इंतजाम करने की मांग की। उसने अगले ही दिन उसने उसे अपने घर बुलाकर 40 हजार रुपये लेकर एक पिस्तौल व 14 कारतूस दिए। बता दें आरोपी साहिल पहले भी दो मामलों में अदालत द्वारा भगौड़ा घोषित है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत से दो दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है।
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डेढ महीने से थे शुभम को मारने की फिराक में
पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह डेढ महीने से शुभम को मारने की फिराक में थे। 13 अगस्त को जब वह जसबीर के साथ बाइक पर आकाश नगर पहुंचा तो शुभम अपनी बाइक पर एक युवक के साथ आ रहा था। तभी उसके शुभम पर फायर किया, जिससे शुभम व युवक नीचे गिर गए। इसके बाद उसने शुभम जो अपनी जान बचने के लिए एक मकान में घुस रहा था उसे गोली मार दी फिर दोनों फरार हो गए।