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पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नामांकन में पुलिस सत्यापन व निवासी प्रमाण की आवश्यकता नहीं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 18 Oct 2022 03:00 AM IST
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No need for police verification and resident proof in the election nomination of Panchayati Raj Institutions
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। उम्मीदवार को महज खुद से सत्यापित एक शपथ-पत्र (एफिडेविट) देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी पुलिस केस की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी। इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है। ये जानकारी उपायुक्त शांतनु शर्मा ने दी।
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उन्होंने कहा कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को मूल निवासी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ उसका नाम संबंधित पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। उपायुक्त ने उम्मीदवारों से अपील की कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिदायतों पर ही विश्वास करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को नामांकन के लिए जो शर्तें तय की गई है उनमें पुलिस से चरित्र सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
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उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में केवल स्वयं द्वारा सत्यापित विवरण नामांकन के साथ प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। फार्म 4-बी में स्वयं सत्यापित हलफनामा भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को नामांकन के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उम्मीदवार का मतदाता सूची में नाम होना ही आवश्यक है।
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पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरते वक्त विभिन्न निर्धारित किए गए बैंकों व बिजली निगम से नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत दिया जाना जरूरी है। इसके साथ-साथ प्रत्याशी के घर में शौचालय का होना भी अनिवार्य है। पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये, सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये, पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये और जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये की फीस देनी होगी।
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