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Kurukshetra News: हत्या के प्रयास के दोषी को पांच साल की सजा

Sat, 23 Aug 2025 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Sat, 23 Aug 2025 01:46 AM IST
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Man sentenced to five years in prison for attempted murder
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में थानेसर के रहने वाले दोषी अरुण शर्मा उर्फ मोनू को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

29 दिसंबर 2023 को थाना कृष्णा गेट में थानेसर निवासी रमेश कुमार ने शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में बताया गया कि उनके पड़ोसी अरुण शर्मा उर्फ मोनू ने उनकी मोटरसाइकिल उनके घर के सामने खड़ी की थी। मना करने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और रमेश कुमार को जान से मारने की धमकी देते हुए डंडे से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। घायल रमेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस आधार पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज किया गया।
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उप-निरीक्षक ओम प्रकाश ने जांच के दौरान 20 फरवरी 2024 को आरोपी अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया। मामले का चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया। नियमित सुनवाई के बाद गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अरुण शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के तहत दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।
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