फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Main accused acquitted in stabbing case

Kurukshetra News: चाकूबाजी के मामले में मुख्य आरोपी बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Main accused acquitted in stabbing case
कुरुक्षेत्र। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चाकूबाजी मामले में आरोपी मुकेश कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह फैसला 19 मई 2023 को मुर्तजापुर गांव के पास हुई घटना से जुड़ा है जिसमें दो युवकों पर चाकू से हमला करने का आरोप था। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता राजेश कुमार और उनके साथी सौरभ पर मोटरसाइकिल रोककर हमला किया गया था। आरोप था कि मुकेश कुमार और नाबालिग सह-आरोपी ने दोनों पर चाकू से वार किए।
विज्ञापन

सौरभ को छाती में गंभीर चोट आई जिसे चिकित्सकों ने जीवन के लिए खतरनाक बताया। दोनों घायल गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा कि चाकू से वार नाबालिग सह-आरोपी ने किए थे। मुकेश कुमार पर किसी भी चाकू के वार का आरोप नहीं लगा। कोर्ट ने माना कि मुकेश मौके पर मौजूद था लेकिन उसने कोई चोट नहीं पहुंचाई, कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया और न ही कोई ठोस सबूत मिला कि उसने हमले में सहयोग या उकसावा दिया। साझे रूप से वारदात को अंजाम देने के इरादा की धारा 34 कोर्ट ने कहा कि साझा इरादे का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। केवल मौजूदगी से धारा 34 नहीं लगाई जा सकती। धारा 307 गंभीर चोट सौरभ को लगी थी लेकिन वह चोट केवल नाबालिग आरोपी से जुड़ी बताई गई। आरोपी मुकेश कुमार के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं हो पाया। नाबालिग सह-आरोपी का मामला अलग से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed