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अब सोमवार व मंगलवार को पूर्णत: बंद रहेंगे बाजार, शापिंग मॉल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2020 12:39 AM IST
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lockdown two days in kurukshetra
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने अब शहरी क्षेत्र में शनिवार और रविवार की सोमवार और मंगलवार को सभी शॉपिंग मॉल (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर) और सभी बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत जिले में सोमवार व मंगलवार को सभी शापिंग मॉल व बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। अहम पहलू यह है कि शनिवार और रविवार को सभी प्रकार की दुकानें, बाजार और मॉल खुले रहेंगे।
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उपायुक्त शरणदीप कौर ने जारी आदेशों में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) द्वारा जारी किए गए अन्य सभी निर्देशों और एसओपी जो वर्तमान में लागू हैं, का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये स्थिति अगले आदेश तक जारी रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से इन आदेशों की अनुपालना को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के एसएचओ को आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना करे और प्रशासन को अपना सहयोग दें।
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