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Kurukshetra News: महिलाओं को दिया जा रहा तीन लाख तक का ऋण
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कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला विकास निगम के माध्यम से राज्य की विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
बातचीत में उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा करके की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी।
योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। महिला की वार्षिक आमदनी तीन लाख रुपये से ज्यादा न हो और महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो। योजना में मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा इत्यादि शामिल है। इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए व फार्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। संवाद
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बातचीत में उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा करके की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी।
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योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। महिला की वार्षिक आमदनी तीन लाख रुपये से ज्यादा न हो और महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो। योजना में मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा इत्यादि शामिल है। इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए व फार्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। संवाद
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