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Kurukshetra News: पत्नी, बेटे और बेटी के हत्यारे को उम्रकैद, 10 हजार रुपये अर्थदंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 09 Nov 2025 01:26 AM IST
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Life imprisonment to the murderer of wife, son and daughter, fine of Rs 10,000
कुरुक्षेत्र। अमेरिका जाने की चाह में पत्नी और बेटा बेटी को मौत के घाट उतारने वाले पति राकेश कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने उम्र कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शांतिनगर कुरड़ी गांव के राकेश ने सात दिसंबर 2023 को पत्नी और दोनों बच्चों को जहर देकर तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था, लेकिन उस समय पड़ोसियों ने उसे समय रहते फंदे से नीचे उतार लिया था।
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पुलिस को दी शिकायत में पंजाब के पटियाला जिले के ननहेडा गांव के रहने वाले संजीव कुमार ने बताया था कि उनकी बड़ी बहन की शादी तीन मार्च 2018 को कुरडी गांव के शांति नगर के रहने वाले राकेश कुमार के साथ हुई थी। उनकी बहन के दो बच्चे थे। बड़ी बेटी करीब चार साल की थी और छोटा बेटा करीब एक से डेढ़ साल का था। शादी के तीन साल बाद उसके जीजा राकेश कुमार अमेरिका जाने के लिए उनकी बहन को मायके से पैसे लाने के लिए दबाव बनाने लग गया था। उनके पास पैसे देने की क्षमता नहीं थी, इसलिए बहन को परेशान करता था।
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शिकायत पर थाना झांसा में धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करके जांच के दौरान 13 दिसंबर 2023 तिहरे हत्याकांड के आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने मामले की नियमित सुनवाई करते हुए शुक्रवार को गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी राकेश कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई, अर्थदंड न भरने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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