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Kurukshetra News: अदालत से मारपीट व हत्या का प्रयास के छह दोषियों को आजीवन कारावास

Sat, 06 Sep 2025 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Sat, 06 Sep 2025 12:27 AM IST
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Life imprisonment to six accused of assault and attempted murder
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मारपीट व हत्या का प्रयास के एक मामले में छह दोषियों को अधिकतम सात साल की सजा व इसी मामले में एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2) वी के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। प्रत्येक दोषी पर 94 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों में जिला यमुनानगर के छछरौली गांव के चरनजीत, जिला करनाल के बैनी खुर्द गांव के कुलविंद्र उर्फ नानू, मंडोखरा गांव के नरेंद्र सिंह व प्रीत उर्फ पाता, शाहाबाद के रहने वाले विशाल उर्फ गूंगा व जसप्रीत सिंह उर्फ रोहित शामिल हैं।


जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 29 जून 2020 को थाना शाहाबाद में तिगरी गांव के रवि कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह 27 जून को सवा तीन बजे के करीब शनि मंदिर शाहाबाद से घर आ रहे थे। लाडवा चौक के पास उन्होंने देखा कि आठ युवक हाथ में डंडे-बिंडे लिए उनके जानकार अजय को पीट रहे हैं। उन्होंने विरोध किया तो युवकों ने उन पर भी हमला कर दिया। जैसे-तैसे वह अपनी जान बचा कर एक तरफ हो गए। इसके बाद भी वह अजय को पीटते रहें। इस हमले में अजय को काफी चोटें आईं। उन्होंने अजय को अस्पताल में भर्ती करवाया। उपचार के दौरान चिकित्सक ने बताया कि अजय के पेट व छाती में नुकीली वस्तु से चोट मारी गई है। अजय के सिर में भी गहरी चोट के निशान थे। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद अदालत ने मामले की नियमित सुनवाई के बाद वीरवार को सभी आरोपियों को गवाह व सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया।
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अदालत ने दोषियों को आईपीसी की धारा 148 के तहत दो-दो साल कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 323/149 के तहत एक-एक साल का कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 324/149 के तहत दो-दो साल कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 325/149 के तहत पांच-पांच साल कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 307/149 के तहत सात-सात साल कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 के तहत एक-एक साल कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 120 बी के तहत सात-सात साल कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना, एससी-एसटी की धारा 3(1) एस के तहत दो-दो साल कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, एससी-एसटी की धारा 3(2) वी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माना, एससी-एसटी की धारा 3(2) वीए के तहत एक-एक साल कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 201 के तहत एक-एक साल कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सजा सुनाई। वह इन धाराओं में जुर्माना न भरने पर हर धारा के तहत अलग-अलग अतिरिक्त सजा का प्रावधान है, जिसमें कम से कम 15 दिन व अधिकतम छह माह की सजा है।
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