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दहेज के लिए हत्या के एक ही परिवार के 4 दोषियों को उम्रकैद

Fri, 20 May 2016 12:11 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो/कुरुक्षेत्र
अमर उजाला/ब्यूरो/कुरुक्षेत्र Updated Fri, 20 May 2016 12:11 AM IST
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life imprisonment four accused of a family in dowery system
उम्रकैद - फोटो : logo
दहेज में कार की मांग को पूरा न कर पाने पर एक विवाहिता को जलाकर मार देने के एक मामले में अदालत ने एक ही परिवार के चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र ने 10 जून 2014 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया था कि उसकी बहन रीना की शादी 22 सितम्बर 2009 को सराय सुखी निवासी अमित कुमार के साथ की थी। उन्होंने बताया कि उसके पति अमित कुमार, ससुर रामकुमार, सास सरोज बाला व ननंद कोमल ने मिलकर दहेज के लिए उसे आग के हवाले किया।
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एडिशनल सेसन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी दोषियों को उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपए जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
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