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जस्सी महंत हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास
ब्यूरो/कुरुक्षेत्र,अमर उजाला
Updated Sat, 11 Mar 2017 12:03 AM IST
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हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते कोर्ट ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह जानकारी पुलिस प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि गांव धुराला वासी ज्ञान सिंह ने 18 जुलाई 2015 को पुलिस थाना में शिकायत की थी कि शिकायतकर्ता के गांव वासी मांगा राम ने उन्हें जानकारी दी थी कि उसका पड़ोसी जस्सी महंत किन्नर 17 मई 2015 से नहीं दिख रहा। उसका मकान भी भीतर से बंद है और मकान से बदबू आ रही है। इस बारे में पता चलते ही उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया था।
यह सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जस्सी महंत के मकान का ताला खोला गया। तलाशी के दौरान घर का सामान बिखरा मिला, जबकि जहां बेड रखा था वहां से दुर्गंध आ रही थी। जब बेड बाक्स खोलकर देखा तो वहां से जस्सी की गली-सड़ी लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में माडल टाउन भूना (फतेहाबाद) वासी रवि और डचैला जिला जींद वासी सहीराम को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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बच्ची के अपहरण कर छेड़छाड़ में दोषी को 5 साल कैद
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उधर, छह वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए अदालत ने पांच साल की कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में 17 जून 2016 को थाना पिहोवा में पुलिस को दी अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया था कि गुरदयाल सिंह पुत्र वासी बद्दी जिला पटियाला पंजाब उसकी छह वर्षीय बेटी का अपहरण कर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पिहोवा पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद कर इस मामले की जांच के दौरान गुरदयाल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूनम सनौजा की अदालत ने उसे दोषी को पांच साल की कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यह सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जस्सी महंत के मकान का ताला खोला गया। तलाशी के दौरान घर का सामान बिखरा मिला, जबकि जहां बेड रखा था वहां से दुर्गंध आ रही थी। जब बेड बाक्स खोलकर देखा तो वहां से जस्सी की गली-सड़ी लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में माडल टाउन भूना (फतेहाबाद) वासी रवि और डचैला जिला जींद वासी सहीराम को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधु खन्ना लाली की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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बच्ची के अपहरण कर छेड़छाड़ में दोषी को 5 साल कैद
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उधर, छह वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए अदालत ने पांच साल की कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में 17 जून 2016 को थाना पिहोवा में पुलिस को दी अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया था कि गुरदयाल सिंह पुत्र वासी बद्दी जिला पटियाला पंजाब उसकी छह वर्षीय बेटी का अपहरण कर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पिहोवा पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद कर इस मामले की जांच के दौरान गुरदयाल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूनम सनौजा की अदालत ने उसे दोषी को पांच साल की कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।