फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Jagdish Chand murder case convict gets life imprisonment

Kurukshetra News: जगदीश चंद हत्याकांड के दोषी को उम्र कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2025 01:34 AM IST
विज्ञापन
Jagdish Chand murder case convict gets life imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कुरुक्षेत्र/शाहाबाद। मदुदा गांव में जगदीश चंद हत्याकांड के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक के मुताबिक पांच अक्तूबर 2022 को थाना शाहाबाद पुलिस को दी शिकायत में मदुदा वासी महिला हाल गांव रतनहेडी थाना महेश नगर जिला अंबाला ने बताया था कि वे बब्याल गांव जिला अंबाला में ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं। उसके पति जगदीश चंद का बुटा राम व उसके बेटे जयभगवान, अंग्रेज सिंह वासी मदुदा के साथ जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था।
विज्ञापन

उन्होंने अपने हिस्से की जमीन पवन कुमार को ठेके पर दी हुई थी। 23 अक्तूबर को वह तथा उसका पति जगदीश चंद व उसके दो भतीजे गुरविंद्र सिंह व अजय कुमार दीपावली पर गांव मदुदा में अपने खेत में पीर पर माथा टेकने आये थे। समय करीब 12 बजे जब वह पीर पर माथा टेककर अपने ट्यूबवेल के पास पहुंचे तो उसी समय जयभगवान, अंग्रेज सिंह बाइक पर आए और उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोप लगाए कि जय भगवान ने चाकू से उसके पति जगदीश चंद व गुरविंद्र सिंह पर वार किए तो अंग्रेज सिंह ने गंडासी से उसके भतीजे अजय कुमार को चोट मारी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

लड़ाई-झगड़ा देखकर गांव के लोग मौके पर आ गए थे जिस पर आरोपी हथियारों सहित जान से मारने की धमकी देकर मौका से भाग गए थे। जगदीश चंद व गुरविंद्र सिंह को आदेश अस्पताल मोहडी में दाखिल करवा दिया और अजय कुमार को अंबाला में सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया था। उसके पति को चोट ज्यादा लगने के कारण पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया तो रास्ते में मौत हो गई थी।

शिकायत पर थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर कर जांच थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने की थी। जांच के दौरान 25 अक्तूबर 2022 को हत्या के मामले में आरोपी जय भगवान को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने जय भगवान को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed