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जान से मारने की नीयत फायर करने और मारपीट के मामले में कैद

Sat, 30 Jul 2016 12:05 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो/कुरुक्षेत्र
अमर उजाला/ब्यूरो/कुरुक्षेत्र Updated Sat, 30 Jul 2016 12:05 AM IST
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in fire case, and quarrel, 10 yrs jail to accesed
Jail
न्यायालय ने भूमि विवाद में जान से मारने की नीयत से फायर करने और मारपीट करने के मामले में दो महिलाओं सहित 4 आरोपियों को सजा सुनाई है। 
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 13 जून 2006 को सतबीर सिंह निवासी बाखली ने थाना पिहोवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि कृष्ण कुमार, राज कुमार व अन्य ने शिकायतकर्ता की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से खेत में घुसकर उसके साथ मारपीट की और फायर भी किया। पुलिस जांच के दौरान मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय गुरविंद्र कौर एएसजे की अदालत में विचाराधीन था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद मामले में दो महिलाओं सहित 4 आरोपियों को सजा सुनाई। उप न्यायवादी राम कुमार भगवानिया ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद गांव बाखली निवासी कृष्ण कुमार, राज कुमार, कृष्णा देवी व चंद्रपति को 10-10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की सजा और भुगतनी होगी।
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