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अब नप के टिप्पर चालक तय किए गए हिसाब से वसूल करेंगे कूड़ा चार्ज
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अब थानेसर में नगर परिषद के टिप्पर चालक लोगों से तय किए गये हिसाब से ही कूड़ा चार्ज वसूल करेंगे। कम या अधिक चार्ज लेने पर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला नप से चालकों द्वारा गलत चार्ज वसूल करने की शिकायत पर लिया गया है। मामले में मंगलवार को नगर परिषद के जिला नगर आयुक्त भारत भूषण गोगिया ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ टिप्पर चालक लोगों से गलत चार्ज वसूल कर रहे हैं। इससे नगरपरिषद को आर्थिक हानि हो रही थी, वहीं भ्रष्टाचार की भी संभावना बनी हुई थी। उन्होंने थानेसर के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि जब भी कूड़ा चार्ज दें तो उसकी रसीद प्राप्त कर लें। तय रेट के हिसाब से चार्ज दें तथा रसीद पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखा होना चाहिए। किस मकान, दुकान व होटल पर कितना चार्ज लगेगा इसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 222 वर्ग गज से नीचे का रिहायशी मकान 50 रुपये, पेन शॉप, चाय की दुकान 80 रुपये, 222 वर्ग गज से उपर रिहायशी मकान, डेली नीड्स व कपड़े की दुकान, ऑफिस के दो कमरे, सरकारी स्कूल, वर्कशॉप, टॉयर पंचर शॉप, रेहड़ी चालक, स्टीट वेंडर 100 रुपये, कैमिस्ट शॉप, लेबोरेटरी 200 रुपये, फल व सब्जी की दुकान, रिटेल, वर्कशॉप, रिपेयर शॉप, क्लीनिक व दवा की दुकान, सब्जी की दुकान, ऑफिस 3 से 5 कमरे के 250 रुपये, वर्कशाप 300 रुपये, कॉमर्शियल कांप्लेक्स, ढाबा, मिठाई की दुकान, कॉफी हाउस, प्रोविजनल स्टोर, जिस घर में गाय, पशु रखे हैं से 350 रुपये, मिठाई और नमकीन की बड़ी दुकानें, स्क्रैप डीलर 400 रुपये, बैंक, बेकरी की छोटी दुकानें, पीजी, हॉस्टल, प्राइवेट स्कूल 100 बच्चों से ज्यादा होने पर, गेस्ट हाउस 10 कमरों से ज्यादा, वर्कशाप रिपेयर, स्पेयर्स पार्टस शॉप, मीट शॉप 500 रुपये, धर्मशाला 550, बैंक फ्लोर एरिया 1000 वर्गफुट से ज्यादा, व्हीकल शोरूम, रिपेयर, स्पेयर पार्टस 750 रुपये, ऑफिस 6 से 10 कमरे, सरकारी कॉलेज, फल व सब्जी की दुकान, होल सेल 1000 रुपये, प्राइवेट स्कूल 100 से ज्यादा बच्चे, पीजी हॉस्टल, गेस्ट हाउस 11 से 20 कमरे, फैक्टरी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, प्राइवेट कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम 50 बेड से ज्यादा 1500, ऑफिस 11 से 20 कमरे, ऑफिस 20 कमरे से ज्यादा होने पर प्रति कमरा 100 रुपये, अस्पताल, नर्सिंग होम 51 से 100 कमरे, बैंक्वेट हॉल, बड़े मॉल 2000 प्रति फ्लोर, अस्पताल, नर्सिंग होम 100 कमरे से ज्यादा होने पर प्रति कमरा 250 रुपये 2000 रुपये, पीजी हॉस्टल, गेस्ट हाउस 21 से 30 कमरे, पीजी हॉस्टल, गेस्ट हाउस 30 से ज्यादा कमरे होने पर प्रति कमरा 500 रुपये 2500, डंपर की डिमांड करने पर 3000 रुपये, स्पेशल होटल 50 कमरे से ज्यादा होने पर प्रति कमरा 1500 से 2000 रुपये, ब्रेकरी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट 1200 रुपये, रेस्टोरेंट एवं बार 1700 रुपये का चार्ज नप द्वारा लिया जाता है।
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उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ टिप्पर चालक लोगों से गलत चार्ज वसूल कर रहे हैं। इससे नगरपरिषद को आर्थिक हानि हो रही थी, वहीं भ्रष्टाचार की भी संभावना बनी हुई थी। उन्होंने थानेसर के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि जब भी कूड़ा चार्ज दें तो उसकी रसीद प्राप्त कर लें। तय रेट के हिसाब से चार्ज दें तथा रसीद पर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखा होना चाहिए। किस मकान, दुकान व होटल पर कितना चार्ज लगेगा इसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 222 वर्ग गज से नीचे का रिहायशी मकान 50 रुपये, पेन शॉप, चाय की दुकान 80 रुपये, 222 वर्ग गज से उपर रिहायशी मकान, डेली नीड्स व कपड़े की दुकान, ऑफिस के दो कमरे, सरकारी स्कूल, वर्कशॉप, टॉयर पंचर शॉप, रेहड़ी चालक, स्टीट वेंडर 100 रुपये, कैमिस्ट शॉप, लेबोरेटरी 200 रुपये, फल व सब्जी की दुकान, रिटेल, वर्कशॉप, रिपेयर शॉप, क्लीनिक व दवा की दुकान, सब्जी की दुकान, ऑफिस 3 से 5 कमरे के 250 रुपये, वर्कशाप 300 रुपये, कॉमर्शियल कांप्लेक्स, ढाबा, मिठाई की दुकान, कॉफी हाउस, प्रोविजनल स्टोर, जिस घर में गाय, पशु रखे हैं से 350 रुपये, मिठाई और नमकीन की बड़ी दुकानें, स्क्रैप डीलर 400 रुपये, बैंक, बेकरी की छोटी दुकानें, पीजी, हॉस्टल, प्राइवेट स्कूल 100 बच्चों से ज्यादा होने पर, गेस्ट हाउस 10 कमरों से ज्यादा, वर्कशाप रिपेयर, स्पेयर्स पार्टस शॉप, मीट शॉप 500 रुपये, धर्मशाला 550, बैंक फ्लोर एरिया 1000 वर्गफुट से ज्यादा, व्हीकल शोरूम, रिपेयर, स्पेयर पार्टस 750 रुपये, ऑफिस 6 से 10 कमरे, सरकारी कॉलेज, फल व सब्जी की दुकान, होल सेल 1000 रुपये, प्राइवेट स्कूल 100 से ज्यादा बच्चे, पीजी हॉस्टल, गेस्ट हाउस 11 से 20 कमरे, फैक्टरी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, प्राइवेट कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम 50 बेड से ज्यादा 1500, ऑफिस 11 से 20 कमरे, ऑफिस 20 कमरे से ज्यादा होने पर प्रति कमरा 100 रुपये, अस्पताल, नर्सिंग होम 51 से 100 कमरे, बैंक्वेट हॉल, बड़े मॉल 2000 प्रति फ्लोर, अस्पताल, नर्सिंग होम 100 कमरे से ज्यादा होने पर प्रति कमरा 250 रुपये 2000 रुपये, पीजी हॉस्टल, गेस्ट हाउस 21 से 30 कमरे, पीजी हॉस्टल, गेस्ट हाउस 30 से ज्यादा कमरे होने पर प्रति कमरा 500 रुपये 2500, डंपर की डिमांड करने पर 3000 रुपये, स्पेशल होटल 50 कमरे से ज्यादा होने पर प्रति कमरा 1500 से 2000 रुपये, ब्रेकरी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट 1200 रुपये, रेस्टोरेंट एवं बार 1700 रुपये का चार्ज नप द्वारा लिया जाता है।
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