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Kurukshetra News: दोस्त की नाबालिग बेटी से यौन शोषण के मामले में दोषी को चार साल का कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Jul 2025 01:12 AM IST
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Four years rigorous imprisonment to the accused in the case of sexually abusing friend's minor daughter
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पॉक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से यौन शोषण के मामले में मोहम्मद हसन को दोषी करार देते हुए सोमवार को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

जिला न्यायवादी ने बताया कि 19 दिसंबर 2022 को दोषी के गांव की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह कुछ दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। इसी बीच 18 दिसंबर को उनकी 13 साल की नाबालिग बेटी का शाम को फोन आया और उसने रोते हुए बताया कि जब वह शाम के समय घर पर खाना बना रही थी इसी बीच उनके पिता का दोस्त घर आया और उसके साथ छेड़खानी की। इस मामले की शिकायत परिजनों ने थाना केयूके में दी, जहां विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में पेश कर दिया गया था। इस मामले की नियमित सुनाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मोहम्मद को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।
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