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Kurukshetra News: बिना कारण ट्रेन की चेन खींचने पर चार लोगों पर लगाया जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 22 Oct 2025 01:08 AM IST
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Four people fined for pulling train chain without any reason
कुरुक्षेत्र। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. मोहिनी की अदालत ने रेलवे अधिनियम के तहत पांच अलग-अलग मामलों में पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इन मामलों में बिना उचित कारण ट्रेन की चेन खींचने और रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश के आरोप शामिल हैं। सभी दोषियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और मुकदमे की मांग नहीं की।
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पहले मामले में बिहार के भोजपुर के रहने वाले मंगलेश्वर कुमार को 19 सितंबर को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर बिना कारण ट्रेन की चेन खींचने के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दोषी पाया गया। इसके अलावा दूसरे मामले में बिहार के भोजपुर के ही निशांत कुमार को 13 सितंबर को उसी अपराध के लिए सजा सुनाई गई।
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तीसरे मामले में अमृतसर के पवन कुमार को 19 जून को चेन खींचने के आरोप में दोषी ठहराया गया। चौथे मामले में यमुनानगर के हैप्पी कुमार 19 जून को चेन खींचने के लिए धारा 141 के तहत सजा दी गई। पांचवें मामले में हिसार के अनिल कुमार को 11 सितंबर को रेलवे संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश के लिए दोषी करार दिया गया।

रेलवे पुलिस चौकी (आरपीएफ) ने सभी मामलों की जांच पूरी कर शिकायत दर्ज की थी। अभियुक्तों को पुलिस जमानत पर रिहा किया गया था। अदालत ने प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में एक दिन की साधारण कैद की सजा निर्धारित की गई।
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