फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Five years rigorous imprisonment and a fine of Rs 20,000 for kidnapping a minor from home.

Kurukshetra News: नाबालिग को घर से भगाने पर पांच साल का कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jan 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Five years rigorous imprisonment and a fine of Rs 20,000 for kidnapping a minor from home.
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक (स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पॉक्सो एक्ट मामले) की अदालत ने नाबालिग को घर से भागने वाले कैथल जिला के लदाना चक्कू के रहने वाले आरोपी बलजीत उर्फ छोटा को दोषी करार देते हुए पांच साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 25 नवंबर 2023 को पुलिस थाना सदर थानेसर में दर्ज एक मामले से जुड़ा है।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में पीपली निवासी एक युवक ने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी राजकीय स्कूल में पढ़ती है, जो 25 नवंबर को अपने छोटे भाई के साथ स्कूल गई थी। उनका बेटा तो स्कूल में चला गया, परंतु उनकी बेटी स्कूल में नहीं गई, जिसे उन्होंने अपने स्तर पर काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। शिकायत पर थाना सदर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच अमल में लाई गई थी। जांच के दौरान गुमशुदा लड़की को बरामद किया गया तथा मेडिकल कराया गया। इसी बीच जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में दिया गया था।
विज्ञापन


मंगलवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर बलजीत को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत पांच साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा व आईपीसी की धारा 366 के तहत पांच साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed