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Kurukshetra News: दुकानदार से छीना झपटी के दोषी को पांच साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Dec 2024 02:15 AM IST
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Five years imprisonment for snatching from shopkeeper
कुरुक्षेत्र। डेढ़ साल पहले दुकानदार से नोटों के हार छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी सन्नी कुमार निवासी बन को पांच वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना लाडवा में चार फरवरी 2023 को दर्ज शिकायत में सतबीर सिंगला निवासी लाडवा ने बताया था कि उसकी लाडवा में जनरल स्टोर की दुकान है। वह तीन फरवरी शाम करीब साढ़े पांच बजे दुकान पर ग्राहकों को सामान दिखा रहा था। उसी समय एक युवक उसकी से एक-एक हजार रुपये की दो माला झपट कर अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी सन्नी को गिरफ्तार किया था। जिला न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीना-झपटी के आरोपी सन्नी कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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