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निराश्रित बच्चों को दी जा रही है प्रति माह 1850 की वित्तीय सहायता : डीसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Mar 2025 01:41 AM IST
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Financial assistance of Rs 1850 per month is being given to destitute children: DC
कुरुक्षेत्र। जिला में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से वंचित हो जाते हैं और जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है। वह बच्चा प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र है।
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उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि उपरोक्त विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक 1850 प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाणपत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र व आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।
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