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Kurukshetra News: किसान को प्रति एकड़ 3600 रुपये की मिलेगी प्रोत्साहन राशि
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कुरुक्षेत्र। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डाॅ. कर्मचंद ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन-दलहन स्कीम के तहत जिले में खरीफ 2025-26 के लिए लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें उड़द, मूंग एवं अरहर के प्रदर्शन प्लांट लगाने पर किसान को प्रति एकड़ 3600 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
उड़द, मूंग व अरहर की बिजाई करने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम से 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सूक्ष्म पोषक जिप्सम युक्त खाद, जैविक खाद, राईजोबियम, अजेक्टोबेक्टर, पीएसबी तथा खरपतवारनाशी खरीदने पर प्रति एकड़ 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा डॉट ओआरजी पर पंजीकरण करवा सकता है।
कृषि सामग्री हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी, अर्ध-सरकारी, सहकारी समिति व अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद ऑनलाइन पंजीकरण के बाद संबंधित कृषि विकास अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएंगे।
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उन्होंने कहा कि किसान के खेत के भौतिक सत्यापन कृषि अधिकारी, कर्मचारी की ओर से करवाकर अनुदान राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। स्कीम की हिदायतों के अनुसार एक किसान को अधिकतम पांच एकड़ तक का लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण करवाएं।
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उड़द, मूंग व अरहर की बिजाई करने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम से 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सूक्ष्म पोषक जिप्सम युक्त खाद, जैविक खाद, राईजोबियम, अजेक्टोबेक्टर, पीएसबी तथा खरपतवारनाशी खरीदने पर प्रति एकड़ 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा डॉट ओआरजी पर पंजीकरण करवा सकता है।
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कृषि सामग्री हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी, अर्ध-सरकारी, सहकारी समिति व अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद ऑनलाइन पंजीकरण के बाद संबंधित कृषि विकास अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएंगे।
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उन्होंने कहा कि किसान के खेत के भौतिक सत्यापन कृषि अधिकारी, कर्मचारी की ओर से करवाकर अनुदान राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। स्कीम की हिदायतों के अनुसार एक किसान को अधिकतम पांच एकड़ तक का लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण करवाएं।