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Kurukshetra News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को आठ साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jan 2024 03:56 AM IST
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Eight years imprisonment for man guilty of culpable homicide
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। साढ़े तीन साल पहले गैर-इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आठ साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी सूबे सिंह निवासी समानी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना सदर थानेसर में 29 जून 2020 को दिए बयान में मिंटू वासी समानी ने बताया था कि रात को करीब ढाई बजे सूबे सिंह ने गांव के ही महेंद्र सिंह के सिर में फावड़े से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। इस दौरान उसने दोनों का बीच-बचाव कर विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। इसके बाद अगले दिन आरोपी ने उसके घर आकर उसकी मां पर भी पेचकश से हमला किया था। बताया गया कि आरोपी सूबे सिंह ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था। बयान पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। करीब पांच महीने बाद 18 नवंबर 2020 को महेंद्र सिंह की चोटों के कारण मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने दर्ज मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 302 जोड़ दी थी। उप जिला न्यायवादी चंद्र मोहन ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने दोषी सूबे सिंह को आईपीसी की धारा 304 (2) के तहत आठ साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सूबे सिंह ने अपने ही गांव के व्यक्ति के सिर पर फावड़े से हमला किया था।
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