{"_id":"66737b9d2f397b3d890c6509","slug":"dtp-team-used-yellow-claw-in-two-illegal-colonies-buildings-destroyed-kurukshetra-news-c-45-1-sknl1005-119762-2024-06-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: डीटीपी टीम ने दो अवैध कॉलोनी में चलाया पीला पंजा, निर्माण किए नष्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: डीटीपी टीम ने दो अवैध कॉलोनी में चलाया पीला पंजा, निर्माण किए नष्ट
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। जिला नगर योजनाकार की टीम ने गांव दर्रा कलां एनआईटी गेट के सामने में दो अवैध कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई। डीटीपी अशोक गर्ग ने कहा कि राज्य परिवहन के कार्य प्रबंधक समिंद्र कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने 2.75 एकड़ व तीन एकड़ में पनप रही दो अवैध कॉलोनी में कच्ची सड़कों को पीले पंजे से हटाया गया।
उन्होंने कहा कि डीटीपी विभाग के पास राजस्व संपदा गांव दर्रा कलां एनआईटी गेट के सामने में दो अवैध कॉलोनी के पनपने का मामला आया था, जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध काॅलोनियों में किए जा रहें निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध काॅलोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है।
उन्होंने कहा कि सस्ते प्लाॅटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाॅट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि डीटीपी विभाग के पास राजस्व संपदा गांव दर्रा कलां एनआईटी गेट के सामने में दो अवैध कॉलोनी के पनपने का मामला आया था, जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध काॅलोनियों में किए जा रहें निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध काॅलोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि सस्ते प्लाॅटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाॅट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें।
विज्ञापन