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ढाबा मालिकों ने जीटी रोड पर नष्ट किए पेड़, अब लगाने होंगे 875 पौधे

Sat, 16 Jul 2016 12:27 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो/कुरुक्षेत्र
अमर उजाला/ब्यूरो/कुरुक्षेत्र Updated Sat, 16 Jul 2016 12:27 AM IST
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dhaba owner, punished, 875 plants, kurukshetra
पौधारोपण - फोटो : डेमो फोटो
 जीटी रोड पर ढाबा मालिकों द्वारा वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर पेड़ों को नुकसान पहुंचाना भारी पड़ गया है। विशेष पर्यावरण कोर्ट कुरुक्षेत्र ने करनाल क्षेत्र में 4 ढाबा मालिकों को 875 पौधे लगाने के आदेश दिए हैं। प्रेजाडिंग अधिकारी अनिल कौशिक ने बताया कि करनाल के वन अधिकारी ने वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवाई थी कि करनाल के मंगलौरा निवासी मनजीत ने जीटी रोड क्षेत्र में सरकार की 960 स्कवेयर फीट जमीन पर अतिक्रमण कर वन विभाग के 125 पौधों को नष्ट कर दिया था। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सुनवाई के बाद पर्यावरण कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिसके तहत दोषी व्यक्ति को 500 पौधे हर्बल पार्क करनाल में लगाने होंगे। इतना ही नहीं दोषी व्यक्ति को इन पौधों का पालन पोषण भी करना होगा। आदेशों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि दोषी व्यक्ति को पीपल, नीम और बड़ (त्रिवेणी) या अन्य किस्म के पौधे ही लगाने होंगे। 
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प्रिजाईडिंग अधिकारी अनिल कौशिक ने दूसरे मामले में ढाबा मालिक बरयाम सिंह को सरकार की 130 स्कवेयर फीट जमीन पर अतिक्रमण करने और वन विभाग को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया है। वन विभाग के नियमानुसार उन्हें वन विभाग से एनओसी लेनी चाहिए थी। अदालत ने दोषी व्यक्ति को नियमानुसार 125 पौधे किसी खास जगह जैसे गांव या मंदिर में लगाने होंगे। कोर्ट ने तीसरे केस में घरौंडा निवासी अशोक को भी वन विभाग की 78 स्कवेयर फीट जमीन पर कब्जा करने और विभाग को नुकसान पहुंचाने पर 80 पौधे लगाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पर्यावरण कोर्ट ने चौथे मामले में जिला करनाल निवासी अशोक को जीटी रोड क्षेत्र में करनाल रेंज में 84.5 स्केयर फीट जमीन पर अतिक्रमण करने और विभाग को नुकसान पहुंचाने पर 70 पौधे लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने इन चारों लोगों को प्रोबेशन पर रिलीज किया है। अगर निर्धारित समयावधि में  चारों लोगों का व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो नियमानुसार सजा सुनाई जाएगी।
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