फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   twenty two thousand

नमूना सब-स्टेंडर्ड पाए जाने पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 15 Jun 2016 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/कुरुक्षेत्र।
अमर उजाला ब्यूरो/कुरुक्षेत्र। Updated Wed, 15 Jun 2016 12:13 AM IST
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। अदालत ने फर्मों के जिम्मेवार व्यक्ति पर सल्फर के नमूने सब-स्टेंडर्ड पाए जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा एक अन्य मामले में अदालत ने गेहूं बीज का नमूना फेल होने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है और जुर्माना न चुकाने पर दो दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई हैं।
विज्ञापन


कृषि विभाग के उपनिदेशक डा. वजीर सिंह ने बताया कि 4 अक्तूबर 2011 को गुण नियंत्रक निरीक्षक ने मैसर्ज हरियाली किसान बाजार अंबाला रोड़ इस्माइलाबाद के प्रतिष्ठान से मैसर्ज चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित सल्फर 90 प्रतिशत बैच नंबर बीआर 11532 का एक नमूना लिया, जो कि जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला करनाल में भेजा गया।
विज्ञापन


नमूना सब-स्टेंडर्ड पाए जाने पर गुण नियंत्रक निरीक्षक द्वारा स्थानीय सीजेएम कोर्ट कुरुक्षेत्र में एसके शर्मा टेरीटरी मैनेजर मैसर्ज हरियाली किसान बाजार इस्माईलाबाद व तथा डा. नरेश प्रसाद तकनीकी मैनेजर मैसर्ज चंबल फर्टिलाइजर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद कंट्रोल आदेश के तहत याचिका दायर की।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने निर्माता फर्म के जिम्मेवार व्यक्ति को दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई हैं। 21 अक्तूबर 2015 को गुण नियंत्रण निरीक्षक द्वारा मैसर्ज केडी सीड मथाना के प्रतिष्ठान से गेहूं बीज किस्म एचडी 2851 का एक नमूना लिया था। जो कि जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला सिरसा में भेजा गया।


इस नमूने की सब-स्टेंडर्ड रिपोर्ट आने पर अदालत में राम प्रकाश और कमल शर्मा पार्टनर मैसर्ज केडी सीड मथाना के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने इस मामले में उत्पादक फर्म के जिम्मेवार व्यक्ति को दोषी मानते हुए 500 रुपये प्रत्येक को जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर दो दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed