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नशीले पदार्थ रखने के आरोपी को 3 साल की सजा
Updated Fri, 25 Aug 2017 11:11 PM IST
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नशीले पदार्थ रखने के आरोपी को 3 साल की सजा
कुरुक्षेत्र (ब्यूरो)। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 24 अप्रैल 2015 को थाना झांसा के सहायक उप निरीक्षक जुगलाल, सहायक उप निरीक्षक बलजीत सिंह, हेड कांस्टेबल जसबीर सिंह व सिपाही राकेश कुमार की टीम ने बस अड्डा सल्पानी में चेकिंग के दौरान अजराना कलां की तरफ से पैदल आ रहे युवक को रोककर चेक किया तो उसके पास थैले में से 1 किलो 200 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। युवक की पहचान देवी दयाल उर्फ बब्ला निवासी अजराना कलां के रूप में हुई। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया गया। मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत में विचाराधीन था। इसमें आरोपी देवी दयाल उर्फ बब्ला को दोषी मानते हुए अदालत ने 3 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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कुरुक्षेत्र (ब्यूरो)। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 24 अप्रैल 2015 को थाना झांसा के सहायक उप निरीक्षक जुगलाल, सहायक उप निरीक्षक बलजीत सिंह, हेड कांस्टेबल जसबीर सिंह व सिपाही राकेश कुमार की टीम ने बस अड्डा सल्पानी में चेकिंग के दौरान अजराना कलां की तरफ से पैदल आ रहे युवक को रोककर चेक किया तो उसके पास थैले में से 1 किलो 200 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। युवक की पहचान देवी दयाल उर्फ बब्ला निवासी अजराना कलां के रूप में हुई। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया गया। मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत में विचाराधीन था। इसमें आरोपी देवी दयाल उर्फ बब्ला को दोषी मानते हुए अदालत ने 3 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।