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हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को तीन वर्ष की कैद

Thu, 01 Mar 2018 12:49 AM IST
Updated Thu, 01 Mar 2018 12:49 AM IST
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हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को तीन वर्ष की कैद
हत्या की कोशिश करने वाले को तीन वर्ष की कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने पुलिस पर कट्टे से फायर कर हत्या की कोशिश करने वाले एक पशु तस्कर को तीन वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला उप न्यायवादी हरविंद्र नेवल ने बताया कि 18 फरवरी 2016 को रात मेें करीब 1.20 पर जगमाल सिंह वन खंड अधिकारी कुरुक्षेत्र ने थाना झांसा प्रभारी निर्मल सिंह को सूचना दी थी कि उनकी टीम पर पिकअप गाड़ी में सवार अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया है। सूचना पर थाना प्रभारी निर्मल सिंह अपनी टीम के साथ नहर पुल उदारसी से एसवाईएल नहर की कच्ची पटड़ी पर बचगांव की तरफ चले तो बोलेरो पिकअप में सवार अज्ञात लोगों ने पुलिस पार्टी पर भी कट्टे से फायर कर दिया। इसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से दी गई और अधिक फोर्स के आने पर पिकअप वैन को घेर लिया गया। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। जांच करने पर पिकअप ये चार बैल मिले थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। साथ ही यूपी नंबर की पिकअप वैन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान आरोपी असलम निवासी कुरैशीयाब मोहल्ला थाना गंगोह जिला सहारनपुर यूपी को गिरफ्तार किया गया। असलम के बयान के अनुसार रात को असलम और उसके साथियों की मदद करने वाले भजन लाल निवासी खरींडवा थाना शाहाबाद कुरुक्षेत्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार देर शाम अदालत ने आरोपी असलम को दोषी माना और सजा सुनाई।
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