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अफीम के साथ पकड़े गए दोषी को 9 माह की सजा

Mon, 17 Dec 2018 12:23 AM IST
Updated Mon, 17 Dec 2018 12:23 AM IST
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अफीम के साथ पकड़े गए दोषी को 9 माह की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अफीम के साथ पकड़े गए व्यक्ति को नौ माह की कैद की सजा सुनाई है। जिला उपन्यायवादी प्रदीप चीमा ने बताया कि न्यायाधीश राजेंद्र पाल सिंह ने दोषी लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा वासी झांसा रोड को पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

8 फरवरी 2017 को थाना झांसा के एएसआई गुलजार सिंह की टीम गोगपुर झांसा रोड पर नाकाबंदी के दौरान वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक पैलेस के साथ लगती कॉलोनी की तरफ से व्यक्ति आता दिखाई दिया, जोकि पुलिस को देख अचानक मुड़ने लगा। उसकी जांच की तो 56 ग्राम 10 मिलीग्राम अफीम बरामद हुई। उसने अपनी पहचान लखविंद्र सिंह उर्फ लक्खा झांसा रोड बताई। पूछताछ में सामने आया कि उसका भाई जानपाल सिंह अफीम बेचता है और उसी ने अफीम बेचने के लिए दी है। पुलिस ने थाना झांसा में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करके चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में नियमित सुनवाई के दौरान गवाहों एवं सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
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