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पशुओं को चारा डालने गई नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Feb 2022 12:53 AM IST
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डेढ़ साल पहले नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि सात सितंबर 2020 को थाना इस्माईलाबाद के तहत रहने वाली एक महिला ने महिला थाना कुरुक्षेत्र में दी अपनी शिकायत में बताया कि छह सितंबर को उसकी छोटी बेटी पशुओं को चारा डालने बाड़े में गई थी।
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इसी दौरान गांव का ही नीरज उनके बाड़े में घुस आया और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। बेटी द्वारा शोर मचाने पड़ोसियों को आता देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को अदालत में पेश करके कारागार भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए 17 फरवरी को अदालत ने नीरज कुमार को तीन साल कैद की सजा सुनाई है, वहीं तीन हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया है।
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