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अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2020 10:30 PM IST
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सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गुरुद्वारा साहिबान, गुरु साहिबान और सिख धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी मलकीत सिंह ने शुक्रवार को जिला अदालत में पेश होकर आत्मसमर्पण कर दिया। माननीय अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने का समाचार मिलते ही सिख मिशन हरियाणा प्रभारी मंगप्रीत सिंह, शिरोमणि अकाली दल हरियाणा के प्रवक्ता कवलजीत सिंह अजराना, एसजीपीसी सब ऑफिस कुरुक्षेत्र के लीगल एडवाइजर राजपाल सिंह और ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी के मैनेजर अमरिंदर सिंह आदि अदालत में पहुंचे। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों फेसबुक पर गुरुद्वारा साहिबान, गुरु साहिबान, लंगर सेवा व सिख धर्म को निशाना बनाते हुए अभद्र टिप्पणी की पोस्ट वायरल हुई थी, जिस पर गुरुद्वारा साहिब के मैनेजर अमरिंदर सिंह की शिकायत पर 11 मई को पुलिस ने आरोपी मलकीत सिंह निवासी रतन डेरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिख संगठन प्रयासरत रहे, जिसके चलते वीरवार को जिला प्रशासन को रविवार तक का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बढ़ाया, तो शुक्रवार सुबह आरोपी ने जिला अदालत कुरुक्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दिया। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और सिख समाज के गण मान्यजन कोर्ट पहुंचे। जहां सुनवाई के बाद आरोपी को 14 दिन के लिए जिला जेल कुरुक्षेत्र में भेज दिया है।
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