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नशीला पदार्थ रखने के दोषी को तीन साल कैद व 25 हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2020 02:15 AM IST
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court, three year imprison ,accused, drug , smuggling
अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी शोर गिर बस्ती इंदिरा कॉलोनी कुरुक्षेत्र निवासी शरणजीत उर्फ डैन को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये जानकारी सहायक उप न्याय वादी नीरज राणा ने दी।
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उन्होंने बताया कि 19 मार्च 2018 को एसआई सेवा सिंह, हवलदार सुदेश कुमार और राजकुमार की टीम अंकुर नर्सिंग होम के पास गश्त पर थी। इस दौरान उन्होंने शक के आधार पर एक व्यक्ति को रोककर उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम शरणजीत उर्फ डैन बताया। उसकी तलाशी लेने पर गांजा बरामद हुआ जिसका वजन करने पर वजन 2 किलो 200 ग्राम हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था।
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