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एटीएम और नकदी छीनने के तीन दोषियों को 10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Feb 2020 02:06 AM IST
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रास्ता रोककर मारपीट करने और पैसे व एटीएम कार्ड छीनने के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दस साल की कैद और साढ़े 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये जानकारी जिला उप न्यायवादी नीरज राणा ने दी
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उन्होंने बताया कि जिला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने रास्ता रोककर मारपीट करके पैसे व एटीएम छीनने के आरोपी श्रवण कुमार, गुरदीप सिंह ओर गुरविंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत 10 साल की कैद और साढ़े 26 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त 2018 न्यू मॉडल शाहाबाद निवासी प्रवीन कुमार ने पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया कि 19 अगस्त 2018 को वह घर से बाइक पर शाम को अमन ढाबे के निकट चाय वाले को दूध देकर वापस आ रहा था। रात करीब साढ़े 10 बजे अमन ढाबा से करीब एक किमी शाहाबाद की तरफ सर्विस रोड पर कार सवार युवकों ने कार को बाइक के आगे अड़ा दिया और उससे मारपीट शुरू कर दी। युवकों ने उससे 1500 रुपये और एटीएम कार्ड छीन लिया और फरार हो गए थे। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर 22 अगस्त 18 को श्याम कॉलोनी निवासी कर्ण उर्फ सेठी और गांव दबखेड़ी निवासी गुरविंद्र उर्फ टींका को गिरफ्तार कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। उनसे वारदात के समय प्रयोग मोबाइल फोन और नकदी बरामद करवा दी थी। पुलिस ने 28 अगस्त 2018 को श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया और वारदात में प्रयोग सुआ नुमा हथियार व 250 रुपये बरामद किये। 29 अगस्त 2018 को आरोपी गुरदीप उर्फ राजू को गिरफ्तार किया, जिससे एटीएम और छिनने हुए पैसों में से 400 रुपये बरामद किये तथा वारदात में इस्तेमाल की गई कार को बरामद करवा दिया। न्यायाधीश मनीष दुआ ने नियमित सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों श्रवण कुमार, गुरदीप सिंह व गुरविंद्र सिंह को गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी करा देते हुए 10 वर्ष की कैद और साढ़े 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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