फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   court punish five to use fake currency

जाली करेंसी नोट मामले में पांच दोषी करार, पांच-पांच साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Feb 2020 02:21 AM IST
विज्ञापन
court punish five to use fake currency
कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने जाली करेंसी नोट रखने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर एक लाख 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। ये जानकारी जिला उप न्यायवादी भूपिंद्र सिंह ने दी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2016 को अपराध शाखा की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहाबाद के देवी मंदिर के निकट रहने वाला गुरदेव सिंह उर्फ हैप्पी किराए के घर में सेक्टर-30 कुरुक्षेत्र मेें रहता है। वह जाली नोट छापकर मार्केट में चलाने के साथ अन्य लोगों को जारी करेंसी नोट देने का धंधा करता है। टीम को सूचना यह भी मिली थी कि उसके पास आजहरबीर वासी जयसिंह का माजरा जिला यमुनानगर, संजीव कुमार वासी महमूदपुर जिला यमुनानगर, रवि कुमार वासी सारन जिला यमुनानगर, संदीप सिंह वासी लंडी जिला कुरुक्षेत्र जाली नोट लेने के लिए आए हुए है। गुरदेव सिंह इन्हें जाली नंबर वाली अपनी सफेद रंग की स्विफ्ट कार में बैठाकर शहर की तरफ गया हुआ है। वह शहर से सुंदरपुर पुल से होता हुआ, उनको पिपली बस अड्डे पर छोड़ने जाएगा। टीम ने ऊधम सिंह चौक कुरुक्षेत्र पर नाकाबंदी कर काबू किया। इनकी तलाशी के दौरान गुरदेव सिंह की पैंट की आगे वाली जेब से कुल 700 रुपए, जिनमें एक करेंसी नोट 500 तथा दो नोट 100-100 के थे, जबकि पैंट की पिछली जेब से 13 नोट 100-100 रुपये बरामद किये थे। गुरदेव सिंह ने बताया था कि यह 100-100 रुपये के 13 नोट जाली है। इसके बाद पुलिस ने गुरदेव की कार में सवार उक्त लोगों के पास से भी नकली करेंसी नोट बरामद किये थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed