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स्मैक रखने के दोषी को दो साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2020 02:27 AM IST
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court, police, drug, punishment
जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये जानकारी सहायक उप न्यायवादी प्रदीप चीमा ने दी।
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उन्होंने बताया कि बताया कि 24 फरवरी 2018 को थाना झांसा की टीम ने गांव सलपानी चौक पर नाकाबंदी कर मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को काबू किया था। बताया गया है कि इस व्यक्ति ने पुलिस को देखते ही पैंट की जेब से कुछ सामान निकाल कर बाहर फैंकने का प्रयास किया था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उस दबोच लिया था और उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम पालूराम वासी गांव सलपानी कलां जिला कुरुक्षेत्र बताया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 7 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी को काबू करके पूछताछ की तो उसने बताया कि यह नशीला पदार्थ उसने गांव सलपानी कलां के ही एक महिला से खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तारी के साथ नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था। उपरोक्त मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी पालुराम को दोषी करार देने के साथ महिला आरोपी को गवाहों और सबूतों के अभाव में बरी किया है।
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