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अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य किए ध्वस्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Jul 2022 01:48 AM IST
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Construction works demolished in illegal colony, Kurukshetra
अवैध कॉलोनी में बनाई गई दीवार को गिराती जेसीबी। संवाद - फोटो : Kurukshetra
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। जिला योजनाकार की टीम ने लाडवा के अर्बन क्षेत्र में अवैध कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त किया। जेसीबी की सहायता से कच्ची सड़कों तथा निर्माणाधीन दीवारों को जमींदोज किया गया। कार्रवाई से पहले डीटीपी की ओर से जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को नोटिस भेजा गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य चलता रहा। इस कार्रवाई के लिए नगर पालिका सचिव को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया।
विभाग को जानकारी मिली कि लाडवा अर्बन क्षेत्र में कुरुक्षेत्र-लाडवा रोड पर करीब 10 एकड़ भूमि पर जमीन मालिकों की ओर से बिना विभागीय इजाजत के सड़कें बनाकर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। इस पर भू-स्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के आदेश दिए गए थे। भू-स्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो निर्माण को रोका न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
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जिला नगर योजनाकार सविता जिंदल ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से अर्बन क्षेत्र लाडवा में पनप रही अवैध कालोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की गई है। विभाग की ओर अर्बन क्षेत्र लाडवा के अंतर्गत पड़ने वाले अर्बन क्षेत्र कुरुक्षेत्र-लाडवा रोड पर पनप रही अवैध कॉलोनी में बनी मिट्टी की सड़कों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। आगे भी विभाग की कार्रवाई अवैध कॉलोनियों पर जारी रहेगी।
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उन्होेंने कहा कि सरकार की ओर से चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अर्फोडेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम जिसमें पांच एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इन स्कीमोें आवेदन करके कॉलोनी काटने की अनुमति जरूरी है। अनुमति प्राप्त करके ही कॉलोनी काटने वाला सस्ता मकान व निवास उपलब्ध करा सकते हैं।

खरीदने वाले पर भी लगेगा जुर्माना : सविता
डीटीपी सविता जिंदल ने कहा कि नागरिक जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है।
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