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Kurukshetra News: मुख्यमंत्री कल धर्मनगरी में, तैयारियों में जुटा प्रशासन
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 21 जनवरी को धर्मनगरी पहुंचेंगे, जहां वे मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से वे आयोजन स्थल पर जाएंगे। यहां श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम व अन्य मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से ही पानीपत के लिए रवाना होंगे।
जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते कार्यक्रम स्थल व आसपास के क्षेत्रों में सड़क के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा करने पर पूर्णत: प्रतिबंध किया गया है। आदेशों में कहा कि दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए वीआईपी मार्ग व उसके आसपास 75 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा ना हो। कार्यक्रम स्थल की दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के घातक हथियार, खुला पेट्रोल, डीजल की बोतल, कैन लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 21 जनवरी को धर्मनगरी पहुंचेंगे, जहां वे मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से वे आयोजन स्थल पर जाएंगे। यहां श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम व अन्य मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से ही पानीपत के लिए रवाना होंगे।
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जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते कार्यक्रम स्थल व आसपास के क्षेत्रों में सड़क के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा करने पर पूर्णत: प्रतिबंध किया गया है। आदेशों में कहा कि दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए वीआईपी मार्ग व उसके आसपास 75 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा ना हो। कार्यक्रम स्थल की दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के घातक हथियार, खुला पेट्रोल, डीजल की बोतल, कैन लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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