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केजरीवाल पर एक और केस: शाहबाद पुलिस ने पांच धाराओं के तहत दर्ज की FIR, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप

Tue, 04 Feb 2025 09:25 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, शाहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहाबाद Published by: अंकेश ठाकुर Updated Tue, 04 Feb 2025 09:25 PM IST
सार

हरियाणा के शाहबाद पुलिस स्टेशन में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि केजरीवाल ने अपने बयान में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। 

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Case registered against Arvind Kejriwal in Shahbad police station
आप संयोजक अरविंद केजरीवाल - फोटो : PTI

विस्तार

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शाहाबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। मंगलवार शाम को पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिवक्ता जगमोहन मनचंदा की शिकायत पर हुई है। उन्होंने केजरीवाल पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने और दो प्रदेशों के लोगों के बीच उकसावे वाली बयानबाजी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके चलते भारतीय न्याय संहिता की धारा 192, 196, 197, 248-ए एवं 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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अधिवक्ता जगमोहन मनचंदा ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने वाला बयान निराधार व अप्रमाणित है। यह बयान न केवल जनता के बीच हरियाणा के शासन पर संदेह पैदा करने वाला है अपितु इस बयान से आम लोगों से मन में दहशत और कलह को बढ़ाने की क्षमता भी है। 
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उन्होंने कहा कि यमुना नदी हरियाणा के लोगों और बड़े पैमाने पर करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है और केजरीवाल के बयान से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि उच्च सार्वजनिक जिम्मेदारी वाले पद पर रहे व्यक्ति की तरफ से की गई ऐसी अपुष्ट और अपमानजनक टिप्पणी न केवल अंतरराज्यीय सद्भाव को कमजोर करती है बल्कि सरकारी संस्थाओं में जनता के विश्वास को भी खत्म करती है। 
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जांच के बाद कार्रवाई करे पुलिस
एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जांच पुलिस को करनी है। पुलिस मामले की पूरी जांच करे और कानून के तहत केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करे।

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