फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Case against five people including husband for torturing them for dowry

दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में पति सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 01:21 AM IST
विज्ञापन
Case against five people including husband for torturing them for dowry
लाडवा। पुलिस ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में पति सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी अपनी शिकायत में गांव बरोट वासी महिला ने बताया कि उसकी 18 अक्तूबर 2018 को जिला यमुनानगर के गांव बापौली वासी रणदीप पुत्र कुंवरवीर के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई थी। शादी में उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज के साथ बाइक भी दी थी, लेकिन उसके ससुराल पक्ष कार या पांच लाख रुपये देने की मांग कर रहे थे। शादी के 10 दिन बाद जब उसका भाई उसे लेने उसकी ससुराल आया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने कम दहेज लाने बारे ताने मारने शुरू कर दिया। मायके में आने के एक सप्ताह बाद उसका पति व ससुर उसे लेने आए। उसके माता-पिता ने उन्हें समझाया और उसके पति रणदीप को 11 हजार व उसके ससुर को 11 सौ रुपये व अन्य सामान दिया। जब वह अपने ससुराल गई तो उसकी सास व चाची सास दोबारा ताने मारने लगी। आरोप लगाया कि उसके पति ने शराब का सेवन करने गाली गलौज की और मारपीट करता था। इतना ही नहीं तकिए से मुंह दबा कर उसे मारने की कोशिश करता था। मामला बढ़ने पर कई पंचायत भी हुई, लेकिन उसके ससुराल पक्ष के लोग अपनी गलती मानकर उसे दोबारा ससुराल ले गए। आरोप लगाया कि 8 जुलाई 2021 को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की तथा उसे उसके छोटे बच्चे सहित घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति रणदीप, सास निर्मला, ससुर कंवर वीर, चाचा ससुर कृष्ण और चाची सास पूनम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed