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Kurukshetra News: चूरापोस्त के साथ पकड़े गए कार चालक को दो साल कैद
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- अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। साढ़े चार साल पहले 10.200 किलो डोडा, चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए विजय निवासी बपदा को अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसकी अदायगी न करने पर दोषी को चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 16 दिसंबर 2018 को थाना लाडवा पुलिस ने हिनौरी चौक के पास नाकाबंदी कर रखी थी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने विजय को उसकी कार के साथ काबू किया था। कार की तलाशी लेने पर कार से 10 किलो 200 ग्राम डोडा/चूरापोस्त बरामद हुआ था। थाना लाडवा में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर विजय को एनडीपीएस की धारा 15 के तहत दो साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा कटनी होगी। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। साढ़े चार साल पहले 10.200 किलो डोडा, चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए विजय निवासी बपदा को अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसकी अदायगी न करने पर दोषी को चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 16 दिसंबर 2018 को थाना लाडवा पुलिस ने हिनौरी चौक के पास नाकाबंदी कर रखी थी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने विजय को उसकी कार के साथ काबू किया था। कार की तलाशी लेने पर कार से 10 किलो 200 ग्राम डोडा/चूरापोस्त बरामद हुआ था। थाना लाडवा में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर विजय को एनडीपीएस की धारा 15 के तहत दो साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा कटनी होगी। संवाद
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