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Kurukshetra News: भवन मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर मिलेगी 15 फीसदी छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jul 2024 07:03 AM IST
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Building owners will get 15 percent discount on depositing property tax.
शाहाबाद। नगरपालिका के सचिव  सुरेंद्र मलिक।
शाहाबाद। नगरपालिका की सीमा में स्थित रिहायशी, कमर्शियल, औद्योगिक, संस्थागत भवनों व खाली प्लाटों के मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट का एलान किया है। इसके तहत भवन मालिकों को एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करना होगा। जिसके बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी मिलेगी। वहीं शेष बकाया राशि पर 15 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी।
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नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक ने बताया कि 17 जुलाई को जारी प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन के मुताबिक, साल 2010-11 से 2023-24 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जा रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह लाभ केवल उन्हीं प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगा, जो प्रॉपर्टी टैक्स बकाया भुगतान और एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की सूचना को सेल्फ सर्टिफाई करेंगे। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका शाहाबाद की सीमा में स्थित रिहायशी, कमर्शियल, औद्योगिक, संस्थागत भवनों व खाली प्लाटों का प्रति वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना अनिवार्य है। अगर भवन मालिक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान हर साल नहीं करते हैं तो सरकार की ओर से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 30 सितंबर तक अपने प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाइड करके भुगतान कर सकते हैं।
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